पथ विक्रताओ के पंजीकरण एवं आवेदन के लिए दिये गये निर्देश

पथ विक्रताओ के पंजीकरण एवं आवेदन के लिए दिये गये निर्देश

गाजीपुर। परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)  श्री राम सिंह राहीं द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गयी।

जिसमें योजना की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं अधिक से अधिक पथ विक्रताओ के पंजीकरण एवं आवेदन के लिए आवश्यक
निर्देश दिये गये।

उक्त योजना भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से नगर के पात्र पथ विक्रेताओ को सरकार द्वारा 10 हजार रूपये ऋण आसान किश्तों पर रोजगार को बढाने के लिये प्रयासरत है।

उक्त ऋण पर व्याज में 7 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा यह योजना नगर निकाय गाजीपुर, जमानियां, मुहम्मदाबाद, जंगीपुर, बहादुरगंज, दिलदारनगर, सादात व सैदपुर में लागू है।

ऐसे पथ विक्रेता जो सर्वे मे छूट गये अथवा जिन्होने सर्वे उपरान्त विक्रय गतिविधियॉ प्रारम्भ की हैं, उनको नगर निकाय द्वारा संस्तुति पत्र (Letter of Recommendation) जारी किए जायेगे।

ऐसे पथ विक्रेता, जोकि स्थानीय नगर निकाय के भौगोलिक सीमा के इर्द गिर्द ग्रामीण क्षेत्रो से आते है परन्तु वास्तविक रूप से पथ विक्रेता का कार्य नगर निकाय की भौगोलिक सीमा के अन्दर करते है उन्हे संबंधित स्थानिय नगरीय निकाय द्वारा संस्तुति पत्र
(Letter of Recommendation) जारी किये जायेगें।

इस योजना का लाभ लेने के लिये शहरी पथ विक्रेताओ को संबंधित नगर निकाय में पंजीकरण करना होगा तत्पश्चात स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु संबंधित नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत/ डूडा कार्यालय अथवा जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

योजना का लाभ पाने के लिये लाभार्थियो का आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पास-बुक, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं मोबाइल फोन का होना अनिवार्य है।

बैठक में शहर मिशन प्रबंधक व सामुदायिक आयोजक, एनयूएलएम, उपस्थित रहें।