गाजीपुर।उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार (नवयुवक नवयुवतियों)को स्व-रोजगार के लिए शासन द्वारा मुख्यमन्त्री युवा स्व-रोजगार योजना लागू किया गया है। इस योजनान्तर्गत जनपद का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है।
योजनान्तर्गत उत्तादन क्षेत्र में अधिकतम रू0- 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम रू0-10.00 लाख ऋण दिये जाने का प्राविधान है, जिसमें महिला सहित सभी वर्ग (ग्रामीण एवं शहरी) को परियोजना राशि का 25 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) दिया जायेगा।महिला सहित सभी वर्ग के अभ्यर्थियों (ग्रामीण एवं शहरीय ) से ऋण आवेदन करने की अन्तिम तिथि 27.06.19 निर्धारित की गयी थी, जिसकी तिथि बढ़ाकर 05.07.2019 की गयी है, जिसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रशिक्षण एवं टूल किट प्राप्त कर चुके इच्छुक लाभार्थियों को नियमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से प्राप्त कर पूर्णरूप से भरकर वांछित अभिलेखों के साथ 05.07.2019 तक इस कार्यालय में जमा कर सकते है। योजना के नियमानुसार आवेदक की आयु 01.04.2019 से 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य एवं शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।