गाजीपुर।जिला न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा ने बताया है कि सिविल बार एसोसिएशन के अनुरोध पत्र 23 फरवरी द्वारा कार्तिक पूर्णिमा स्थानीय अवकाश 12 नवम्बर के स्थान पर 20 अप्रैल शब-ए-बरात को स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने की याचना की गयी है।
उक्त आदेश 04 फरवरी के द्वारा जनपद न्यायालय में निम्न स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैः- होली का दूसरा दिन 22 मार्च, पितृ विसर्जन 28 सितम्बर, डाला छठ 02 नवम्बर एवं कार्तिक पूर्णिमा 12 नवम्बर को है।
उन्होने ने बताया है कि सिविल बार एसोसिएशन के अनुरोध पत्र को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश 04 फरवरी को संशोधित करते हुए कार्तिक पूर्णिमा स्थानीय अवकाश 12 नवम्बर को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 20 अप्रैल शब-ए-बरात को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।