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जनपद के 15 ग्राम को हॉट स्पाट किया गया घोषित

ब्यूरो 21-05-2021

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गाजीपुर। कोरोना-19 वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित में 07/11/12/13.05.2021 को निम्नांकित ग्राम पंचायतों में कोरोंना पाजिटिव केस मिलने के कारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत की आबादी के निवास क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन (हॉटस्पाट) के रूप में कुल 15 ग्रामो को घोषित किया जाता है।

जिसमें ग्राम गहमर पट्टी भैरोराय थाना गहमर विकास खण्ड भदौरा तहसील सेवराई, ग्राम नगदिलपुर थाना रेवतीपुर विकास खण्ड
रेवतीपुर तहसील सेवराई, ग्राम बभनौलियाँ थाना दिलदारनगर विकास खण्ड भदौरा तहसील सेवराई, ग्राम धनाड़ी थाना दिलदारनगर विकास खण्ड भदौरा तहसील सेवराई, ग्राम देवल थाना दिलदारनगर विकास खण्ड भदौरा तहसील सेवराई, ग्राम रेवतीपुर पट्टी केशराय थाना रेवतीपुर विकास खण्ड रेवतीपुर, ग्राम लहना थाना गहमर विकास खण्ड भदौरा तहसील सेवराई, ग्राम ईटहा थाना खानपुर विकास खण्ड सैदपुर तहसील सैदपुर, ग्राम धुर्वाजुन थाना सैदपुर विकास खण्ड सैदपुर तहसील सैदपुर, ग्राम लौलहा थाना खानपुर विकास खण्ड सैदपुर तहसील सैदपुर, ग्राम बड़िहारी थाना सैदपुर विकास खण्ड सैदपुर तहसील सैदपुर, ग्राम नुरूद्दीनपुर थाना खानपुर विकास खण्ड सैदपुर तहसील सैदपुर, ग्राम भुजहुआं थाना खानपुर विकास खण्ड सैदपुर तहसील सैदपुर, ग्राम रायपुर थाना शादियाबाद विकास खण्ड जखनियों तहसील सैदपुर, गाजीपुर।
उक्त ग्राम पंचायत में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत
एडवाइजरी एवं, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में 03.05.2021 द्वारा निर्गत – अद्यतन दिशा- निर्देशों शत- प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों , वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिकों का आना- जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉकडाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ- सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति /कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेशे के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

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