गाजीपुर। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार 24 जनवरी को सुनील
कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल में बन्द कैदियो को विभिन्न कानूनो के तहत रिहा किये जाने विषयक पर जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्रकोष्ठ के पैनल अधिवक्ता घनश्याम लाल श्रीवास्तव द्वारा कैदियों के अधिकारों के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि निरूद्ध कैदियों को जिला करागार में कोई समस्या हो तो उससे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत करायें । पैनल अधिवक्ता खुर्शीदा बानो द्वारा महिला कैदियों को विधिक जानकारी प्रदान की गयी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैदियों को प्ली ऑॅॅफ बॉरगेनिंग कानून के बारे में बताया गया साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि ऐसे निरूद्ध बंदी जो अपना अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं है, वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देे सकते है। तथा निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते है। सचिव द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे बंदियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु सदैव तत्पर है। जेल अधीक्षक द्वारा सचिव को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।