गाजीपुर। जिला दिब्यांग सशक्तिकरण विभाग, द्वारा शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिब्यांगजन जिनका विवाह 2019-20 एवं 2020-21 (अर्थात 01 अप्रैल, 2016 के बाद) हुआ हो वे दिब्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते है।
ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिब्यांग हो को 15000 हजार प्रोत्साहन धनराशि तथा ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पत्नी दिब्यांग हो को रूपये 20000 हजार एवं ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति-पत्नी दोनो दिब्यांग हो को रूपये 35000 हजार की एक मुश्त धनराशि पति पत्नी दोनो के संयुक्त खाते में भेजी जाती है। ऐसे दिब्यांगजन जिनकी शादी 01 अप्रैल 2019 के पश्चात् हुई हो और उक्त योजना का लाभ लेना चाहते है तो उन्हें निम्न प्रपत्रों जिसमें संयुक्त दिब्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित तहसील के मैरेज रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा), जाति प्रमाण-पत्र एंव आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रो के लिए अधिकतम आय 46080.00 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 56460.00 वार्षिक रूपये से कम का आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सी0एम0ओ0 द्वारा जारी किया गा दिब्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता पासबुक, युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति कापी के साथ दिब्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल पर आनलाईन आवेदन कराने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों के साथ कार्यालय दिब्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कक्ष संख्या 26 भूतल विकास भवन, गोराबाजार में जमा कराया जाना अनिवार्य है। जिसमें प्रात्ता