कल से जनपद में धारा 144 लागू

कल से जनपद में धारा 144 लागू

ग़ाज़ीपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा0) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा -2021, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा नकल करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर शान्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस वर्ष 11.03.2021 को महाशिवरात्रि तथा 28/29.03.2021 को होली का त्यौहार पड़ रहा है । महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक करते हैं । महाशिवरात्रि त्यौहार के अवसर पर प्रमुख मंदिरों जैसे – महाहर धाम, कामख्या धाम गहमर, शीतला मन्दिर सैदपुर, हथियाराम मठ, भुडकुडा, सती मां मंदिर अमवां आदि स्थानों पर काफी भीड़ – भाड़ होती है तथा कहीं – कहीं मेले का आयोजन भी होता है। मेले में भीड़ – भाड़ का लाभ उठाकर अराजक तत्वों द्वारा शान्ति व कानून व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण किया जा सकता है, होली हिन्दू समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। 28-03-2021 को होलिका दहन किया जायेगा तथा 29-03-2021 को लोग एक दूसरे को रंग, गुलाल व अबीर आदि लगाकर खुशियां मनाते हैं । होलिका दहन के स्थान व रंग आदि को लेकर कभी – कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त बोर्ड परीक्षा एवं त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत निशेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेश कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट , जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूं। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। जिसमें किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, अनुचित मुद्रण एवं प्रकाशन करने वाले प्रेसों / व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखी जाय तथा यथा स्थिति कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण बिना अनुमति के नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आकमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा, ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छडी / लाठी के नहीं चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़ – फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो, उपरोक्त त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न होने में कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेगा, निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ऐसा कार्यक्रम या प्रयास करेंगे , जिससे परीक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो, परीक्षा केन्द्र के आस – पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाता है, परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने से पूर्ण प्रतिबंधित किया जाता है, अनुचित मुद्रण , प्रकाशन एवं छायाप्रतियों द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा । कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के विचरण नहीं करेगा। यह प्रस्तर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा, कोई भी छात्र, अभिभावक या परीक्षा में संलग्न कर्मी किसी ऐसे किया कलाप में संलिप्त नहीं होंगे, जो उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम से आच्छादित होता हो। उक्त के अतिरिक्त शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कोई व्यक्ति ऐसे उपकरण आदि का प्रयोग नहीं करेगा , जो उसके लिए निषिद्ध हो, उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार , शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा, उक्त आदेश जनपद सीमा क्षेत्र में 10-02-2021 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।