
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस और अभियोजन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, आज थाना रेवतीपुर में दर्ज एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है।
यह मामला मु०अ०स० 86/2023, धारा 363, 307/34, 326, 376(3) भादवि व 5(द)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। इस मामले में अभियुक्त हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब पुत्र किशोरी राम और सविता देवी पत्नी हरिशंकर राम, दोनों निवासी ग्राम टाँगा, थाना रेवतीपुर, जनपद गाजीपुर थे। लगातार और प्रभावी पैरवी के बाद, माननीय न्यायालय ने अभियुक्त हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब को धारा 363, 307/34, 326, 376(3) भादवि व 5(द)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 45,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, सह-अभियुक्त सविता देवी को धारा 307/34 भादवि में 10 वर्ष का साधारण कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पुलिस मीडिया सेल, जनपद गाजीपुर ने इस सफलता को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है, जिसमें मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मिलकर प्रभावी पैरवी की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया।