गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘शादी अनुदान योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ी जाति के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गाजीपुर जनपद को 1,908 लाभार्थियों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से अब तक 954 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
आवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं:
पुत्री की आयु: कम से कम 18 वर्ष
वर की आयु: कम से कम 21 वर्ष
ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 3 माह पूर्व और 3 माह बाद तक किए जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति निकट होने के कारण, जिनकी पुत्रियों की शादी मार्च 2025 तक होने वाली है, वे अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
वार्षिक आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
शादी का कार्ड
वर और कन्या का आयु प्रमाण पत्र
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय और शहरी क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित तहसील में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गिरिजा शंकर सरोज ने इच्छुक लाभार्थियों से अपील की है कि वे उपरोक्त पात्रता के अंतर्गत अपना आवेदन www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरें और सभी आवश्यक संलग्नकों सहित विकास खंड/तहसील कार्यालय में ऑनलाइन जमा करें।