
गाजीपुर। वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत छात्रों की प्रमाणिकता के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा ऑनलाइन सत्यापन एवं अपात्र छात्रों को ब्लॉक करने हेतु संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। यह प्रक्रिया 10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक संचालित होगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सभी दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों/प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि यदि उनके शिक्षण संस्थानों का डेटा विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, तो वे निर्धारित तिथि के भीतर अनिवार्य रूप से सत्यापन सुनिश्चित करें। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से यह सत्यापन अनिवार्य किया गया है। संबंधित शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की गई है कि वे समय सीमा का पालन करें ताकि छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ सुचारु रूप से मिल सके।