कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने पर 3 ग्राम/वार्ड हॉटस्पाट के रूप में घोषित

कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने पर 3 ग्राम/वार्ड हॉटस्पाट के रूप में घोषित

ग़ाज़ीपुर। जिलाधिकारी ने कोविड-19 कोरोना वायरस की
वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 23/25 दिसम्बर, 2020, को एक-एक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण 3 ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है।

उन्होनें जिसमें ग्राम पटना, थाना विकास खण्ड व तहसील सैदपुर, गाजीपुर, ग्राम रामपुर बन्तरा, थाना नन्दगंज, विकास खण्ड देवकली, तहसील सैदपुर, ग्राम नई सड़क सैदपुर, थाना विकास खण्ड व तहसील सैदपुर, गाजीपुर में कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया जाता है। उन्होने कन्टेनमेन्ट एरिया/हाट स्पाट क्षेत्रो में आने जाने से रोक लगाते हुए घारा 144 का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में सेनेटाईजशेन, साफ-सफाई, चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की
आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की गयी है। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।