गाजीपुर। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रकिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण ) अधिनियम -2020 लागू किया गया है।
उक्त अधिनियम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय प्राधिकार समिति गठित की गई है, जो एमएसएमई के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होने पर इकाई स्वामी को 72 घण्टे के अंदर जारी करेगी, जिससे उद्यम स्थापना से सम्बन्धित विभाग/अधिकारी 1000 दिन तक इकाई का निरीक्षण नहीं करेगें। इसी बीच इकाई स्थापना के साथ-साथ आवश्यक एनओसी आदि प्राप्त कर लेगी। उद्यमी द्वारा निवेश मित्र पोर्टल http://niveshmitra-up-nic-in पर आवेदन करके उसकी प्रति सभी संलग्नकों सहित जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर में जमा किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र गाजीपुर में सम्पर्क किया जा सकता है ।