गाजीपुर। गाजीपुर नगर में गाजीपुर महायोजना 2031 लागू होते ही जिला प्रशासन ने शासन के नियमों को शत-प्रतिशत लागू कराने के लिए सख्ती का रुख अपनाया है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी गाजीपुर ने उप निबंधक गाजीपुर को पत्र लिखकर यह अवगत कराया है कि शासनादेश दिनांक 3 दिसंबर 2024 के संदर्भ में महायोजना 2031 के प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पटिका, क्रीड़ा स्थल और महायोजना के मार्गों का बैनामा के अभिलेखों में अनिवार्य रूप से भू उपयोग का अंकन किया जाए।
जिलाधिकारी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि महायोजना में प्रस्तावित मार्गों, पार्कों, खुले स्थलों, हरित पटिका और क्रीड़ा स्थलों पर अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इस पत्र के बाद रजिस्ट्री विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि प्रापर्टी डीलर मिलकर महायोजना में प्रस्तावित पार्कों, खेल मैदानों और सड़कों पर अवैध अतिक्रमण कर लाखों रुपये का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह सख्त कदम प्रशासन द्वारा अवैध भूमि सौदों को रोकने और नियमानुसार शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस कदम से यह संदेश भी दिया गया है कि प्रशासन अब इन अनियमितताओं पर पूरी तरह से कड़ी नजर रखेगा, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे सके।