उच्च न्यायालय के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण

उच्च न्यायालय के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण

ज़मानियां। क्षेत्र के गायघाट गांव स्थित गाटा संख्या 61 पोखरी के जमीन पर किये गए अवैध अतिक्रमण को गुरुवार को उपजिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में हटा दिया गया ।

सनद रहे की उच्च न्यायालय के आदेश पर क्षेत्र के गायघाट निवासी तेजबहादुर सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह, मनोज यादव पुत्र रामकृत यादव, गंगा गुप्ता पुत्र रामदुलार गुप्ता द्वारा गाटा संख्या 61 ख पर अवैध ढंग से अतिक्रमण पाया। जिसको हटाने के लिए तहसील को निर्देशित किया गया था। न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण को उपजिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार आलोक कुमार, नायब तहसीलदार राकेश कन्नौजिया तथा राजस्व टीम के अलावा पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में जेसीबी मशीन के सहयोग से हटाया गया। उपजिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गायघाट गांव स्थित गाटा संख्या 61 ख पर अवैध ढंग से की गयी। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गयी। उन्होंने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगा।