Skip to content
Ghazipur News

Ghazipur News

Primary Menu
  • खबर ⁄ समाचार
    • अपराध
    • घटना / दुर्घटना
    • धरना प्रदर्शन
    • समस्या
    • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर
    • साहित्य एवं कला
    • खेत खलिहान
    • सूचना
  • खेल–कूद
  • स्वास्थ्य
    • कोरोना
  • राजनीति
  • धर्म ⁄ ज्योतिष
  • वीडियो
  • हमारे बारे में
    • गोपनीयता नीति
    • संपर्क करें
  • खबर ⁄ समाचार

उर्वरक बिक्री के उपरान्त कृषकों को मिलेगा कैश मेमों

ब्यूरो 08-07-2021

शेयर करें:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Click to share on X (Opens in new window) X
  • Click to share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
  • Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
khabarimg

गाजीपुर। जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि 14.06.2021 के द्वारा कृषको को उर्वरकों की बिक्री वास्तविक आवश्यकता के अनुसार शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराने तथा उर्वरक बिक्री के उपरान्त कृषकों को कैश मेमों/पर्ची दिये जाने सम्बन्धित निर्देश प्राप्त हुए है।

जनपद मे वर्षा प्रारम्भ हो जाने के कारण कृषकों के मध्य उर्वरक
की मॉग बढेगी। जनपद मे उर्वरको की आपूर्ति एवं कृषको को निर्धारित दरों पर उर्वरको की बिक्री शत प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराने हेतु कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय। उर्वरक के थोक विक्रेता से फुटकर उर्वरक विक्रेता तक उर्वरकों के एक्नालेजमेंट की व्यवस्था रियल टाइम की जाए जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ ही साथ डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरकों का मुवेमेंट होता है वैसे ही ऑनलाइन प्रणाली को भी अद्यावधिक करना सुनिश्चित किया जाय और इसमें विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर विक्रेताओ के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय। यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा स्टाक एक्नालेजमेंट करने के उपरान्त पी0ओ0एस0 मशीन या एन्ड्राइड फोन/कम्प्यूटर मे बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से ही उर्वरकोें की बिक्री की जाए। जनपद के बफर गोदामों एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के भौतिक स्टाक का आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार तथा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के भौतिक स्टाक का पी0ओ0एस0 मशीन से मिलान करते हुए सत्यापन की कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा की जाए।
कृषक को उनके जोत बही एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी भूमि को ध्यान मे रखते हुए उनकी जोत के अनुसार एवं फसलवार उर्वरको की संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाय। उर्वरक की रैक/अन्य वाहनों से पहुॅचाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि उनका वितरण जनपद के विभिन्न क्षेत्रो मे खरीफ के आच्छादन एवं वास्तविक मॉग के अनुसार ही वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाय, जिससे सभी क्षेत्रों मे उर्वरको की उपलब्धता बनी रहे। यह कार्यवाही सहकारी व निजी दोनो क्षेत्रो के लिए किया जाय। जिन क्षेत्रो मे उर्वरको की अधिक मांग है या कृषको के ज्यादा संख्या मे आने की आशंका है वहॉ उर्वरक का वितरण अपने स्वयं के देख-रेख मे या कृषि/राजस्व/विकास विभाग के कर्मचारियों की देख-रेख मे कराना सुनिश्चित करे। वर्तमान मे खरीफ फसलों मे टाप ड्रेसिंग का कार्य तीव्रगति से चल रहा है, जिसके कारण कृषको के मध्य यूरिया उर्वरक की भारी मांग होने के कारण सतर्क दृष्टि रखे, ताकि असमाजिक तत्व बिचौलिए किसी भी प्रकार की जमाखोरी/कालाबाजारी न कर सके। जनपद के अन्दर सहकारी व निजी क्षेत्र के विक्रेता सही दाम पर ही उर्वरको का विक्रय करें, यह सुनिश्चित किया जाय। उर्वरक विक्रेता कृषको को मुख्य उर्वरक यथा यूरिया के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद खरीदने हेतु बाध्य करते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत प्राविधानान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जाय। ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ताओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाय, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक तथा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एम0ओ0पी0 की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक प्राप्त करने हेतु भी बाध्य किया जाता है, तो बाध्यता की पुष्टि होने पर सम्बन्धित थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओ के साथ उर्वरक विनिर्माता एवं प्रदायकर्ता के विरूद्ध भी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। उर्वरको की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने एवं निर्धारित मूल्य पर प्वांइट आफ सेल (पी0ओ0एस0) मशीन के माध्यम से उर्वरको की शतप्रतिशत बिक्री करायी जाय तथा कृषको को कैश मेमो भी उपलब्ध करायी जाय। विशेषकर यूरिया उर्वरको की बिक्री हेतु सतर्क दृष्टि रखा जाय तथा उर्वरक विक्रेताओ द्वारा बोरी पर अंकित खुदरा विक्रय दर से अधिक दर पर उर्वरको का विक्रय करने की स्थिति मे उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत प्राविधानान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जाय। जिला प्रशासन के नेतृत्व मे निरीक्षण/छापों का क्रम अनवरत चलता रहेगा और प्रवर्तन की कार्यवाही विधि संगत नियमो के तहत जारी रहेगी। इस कार्य मे कोई शिथिलता क्षम्य नही होगी।

Continue Reading

Previous: धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
Next: परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ी

संबंधित खबरें

PHOTO--4 (3)
  • खबर ⁄ समाचार

ईद-उल-जुहा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान, 06 नमूनें संग्रहित

विशेष संवाददाता 06-06-2025
5478
  • खबर ⁄ समाचार

फहीपुर गांव में पोखरी से अतिक्रमण हटाया, तहसील प्रशासन की सख्त कार्रवाई

विशेष संवाददाता 05-06-2025
khabarimg
  • खबर ⁄ समाचार

विकसित कृषि संकल्प अभियान रेवतीपुर के किसान होंगे आधुनिक, आत्मनिर्भर

ब्यूरो 31-05-2025

शायद आपने नहीं देखा

khabarimg
  • अपराध

पुलिस ने अवैध शराब के साथ दो महिला तस्करों को किया गिरफ्तार

विशेष संवाददाता 07-06-2025
IMG-20250606-WA0018.jpg
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत जमानियां ब्लॉक में आयोजित हुआ किसान जागरूकता कार्यक्रम

विशेष संवाददाता 07-06-2025
WhatsApp Image 2025-06-06 at 4.13.14 PM
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 500 वरिष्ठ नागरिकों को वितरित किए गए सहायक उपकरण

विशेष संवाददाता 06-06-2025
PHOTO--3 (3)
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक सम्पन्न, अवैध दोहन पर सख्ती के निर्देश

विशेष संवाददाता 06-06-2025
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.