गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जानकारी दी है कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की अनिवार्यता को लेकर एक नई सुविधा प्रदान की गई है। राज्य एनआईसी, लखनऊ द्वारा विकसित इस नई ऑनलाइन प्रणाली के तहत अब शिक्षण संस्थान बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बिना भी छात्रों के आवेदन को अग्रसारित कर सकते हैं।
यह विशेष व्यवस्था केवल वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए लागू की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने और आवेदन प्रक्रिया को समय पर पूर्ण करने के लिए समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी छात्रों के आवेदन 25 जनवरी, 2025 तक ऑनलाइन अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य छात्रवृत्ति प्रक्रिया को अधिक सुगम और सुलभ बनाना है, जिससे छात्रों को समयबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।