गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में माह दिसम्बर, 2021 में 12 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गेहूॅ चावल के साथ साबुत चना, नमक एवं खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण योजना का प्रारम्भ किया गया है। जो 20 तारीख तक चलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर नियमित खाद्यान्न गेहूॅ चावल के साथ-साथ 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा साबुत चना एवं 01 लीटर रिफाइण्ड खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
माह दिसम्बर, 2021 में नियमित खाद्यान्न के अन्तर्गत 9024.574 एम0टी0 गेहॅू, 6115.611 एम0टी0 चावल, 638.536 एम0टी0 चना, 638.536 एम0टी0 आयोडाइज्ड नमक तथा 638536 लीटर रिफाइण्ड खाद्य तेल का आवंटन किया गया है। उक्त के क्रम में अभी तक जनपद गाजीपुर में नगरीय क्षेत्र में 38450 कार्डधारको के सापेक्ष 23136 कार्डधारकों को उपर्युक्त पॉचो वस्तुओं का वितरण किया गया है, जो कि 60.17 प्रतिशत है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 601799 कार्डधारकों के सापेक्ष 172533 कार्डधारकों को उपर्युक्त पॉचों वस्तुएं उपलब्ध कराया जा चुका है, जो कुल कार्ड का 28.66 प्रतिशत है। नगरीय क्षेत्र में 31.488 एम0टी0 गेहूॅ , 219.914 एम0टी0 चावल, 22563 किग्रा/लीटर साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल का वितरण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में 2520.133 एम0टी0 गेहूॅ, 1713.502 एम0टी0 चावल, 163877 किग्रा/लीटर साबूत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल का वितरण किया जा चुका है। इस प्रकार जनपद में अब तक 9024.574 एम0टी0 गेहूॅ के सापेक्ष 2851.621 एम0टी0 (31.59 प्रतिशत) , 6115.611 एम0टी0 चावल के सापेक्ष 1933.416 एम0टी0 (31.61 प्रतिशत), साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तें 638536 किग्रा/लीटर के सापेक्ष 186440 किग्रा/लीटर (29.19 प्रतिशत) का वितरण किया जा चुका है।
माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक की वितरण की व्यवस्था गेहॅू एवं चावल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य है, अर्थात ई-पास मशीनों से वितरण के समय कार्डधारक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अन्य दुकान से खाद्यान्न तो प्राप्त कर सकते है, किन्तु साबुत चना, रिफाइण्ड खाद्य तेेल एवं आयोडाइज्ड नमक पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही है। किसी कार्डधारक ने पोर्टेबिलिटी के तहत किसी अन्य दुकान से गेहूॅ एवं चावल प्राप्त कर लिया है, तो वे अपनी मूल दुकान से 01 किग्रा साबुत चना, 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक एवं 01 लीटर खाद्य तेल निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। उन्होने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उनकी इ-पॉस मशीन में उपर्युक्त व्यवस्था करा दी गयी है। अतः यदि किसी कार्डधारक ने पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत किसी अन्य उचित दर दुकान से गेहूॅ एवं चावल प्राप्त कर लिया है और वह अपनी मूल उचित दर दुकान पर आता है तो उसे, उसके हिस्से का साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण करे। इसमे किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।