गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, जिसमें से आधी धनराशि मृतका के पुत्र बृजेश को देने का आदेश दिया गया है।
घटना का विवरण
अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना रेवतीपुर के कल्याणपुर गांव निवासी मंगला सिंह यादव ने थाना रेवतीपुर में तहरीर दी थी कि 6 अक्टूबर 2015 की रात करीब 10:30 बजे उनके बेटे मन्नू यादव के घर के पास गोली चलने की आवाज आई। जब वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने राजेश कुमार यादव को टार्च और बिजली की रोशनी में असलहा लिए भागते हुए देखा। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो मन्नू की पत्नी प्रेमशीला देवी जमीन पर पड़ी थी, उनके सीने में गोली लगी थी, और वह तड़प रही थी। इस दौरान, प्रेमशीला ने हमलावर के रूप में राजेश कुमार यादव का नाम लिया। साथ ही मन्नू का पांच वर्षीय बेटा बृजेश भी चारपाई पर घायल अवस्था में पड़ा था, जिसे गोली लगी थी। स्थानीय लोगों की मदद से प्रेमशीला देवी और बृजेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में प्रेमशीला की मृत्यु हो गई। बृजेश को गाजीपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
न्यायालय का फैसला
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राजेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व में कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए।
शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।