
गाजीपुर। (सू0वि0): गाजीपुर के युवाओं के लिए उद्यम स्थापित करने का सुनहरा अवसर है। उपायुक्त उद्योग, प्रवीण कुमार ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सी०एम० युवा) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद को 1700 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
इस योजना के अंतर्गत, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा, विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक आवेदक वेबसाइट cmsme.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लक्ष्य पूर्ति तक स्वीकार किए जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज:
* आधार कार्ड
* पैन कार्ड
* बैंक पासबुक
* निवास प्रमाण पत्र
* जाति प्रमाण पत्र
* शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण, इंटरमीडिएट या समकक्ष को वरीयता)
* कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
* प्रोजेक्ट रिपोर्ट
* 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (यह घोषणा करते हुए कि पहले किसी सरकारी ऋण योजना का लाभ नहीं लिया है)
पात्रता मापदंड:
* आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
* न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
* आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
* सभी वर्गों के पुरुष/महिला आवेदकों को परियोजना लागत का 10% स्वयं का अंशदान करना होगा, जो इकाई के चार वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन के बाद अनुदान के रूप में वापस मिल जाएगा।
लाभ:
* उद्योग/सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण।
* 10% मार्जिन मनी (सब्सिडी)
* चार वर्ष तक ब्याज उपादान।
अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर में संपर्क कर सकते हैं।