जमानत व जरूरी कार्यो पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

जमानत व जरूरी कार्यो पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

गाजीपुर। सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के साथ अब न्यायालयों मे भी ठहरी व्यवस्था फिर बहाल हो गई है। जमानत और जरूरी कार्यो के अलावा अन्य कार्यो पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है और गाइडलाईन जारी की है।

जिस पर जिला जज ने कोविड-19 के प्रोटोकोल का ध्यान रखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों में पहले की तरह सभी काम शुरू करने के निर्देश दिए है। दरअसल, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश पर न्यायालय की कार्य प्रणाली में फेर बदल किया गया था। न्यायालय में भीड़ न बढे़ कम वादकारी, अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी न्यायालय आएं, ऐसी व्यवस्था करने के आदेश दिए गए। जिला जज न्यायालय के खुलने का समय भी घटा दिया गया है। फिजीकल मोड की बजाय वर्जुअल मोड पर न्यायालयों में ज्यादा कार्य करने, जो न्यायालय खुलेगें उनमें भी शेड्यूल बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। जब महामारी ने ज्यादा कहर बरपाया तो इस व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। जरूरी काम और जमानत की सुनवाई जैसे कार्यो को छोड़कर सभी काम बंद कर दिए गये थे। यह भी कार्य वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से किए जाने लगे। अब कोरोना की घटती रफ्तार के साथ फिर से न्यायालय में कामकाज शुरू हो गया है।