दिव्यांगजन दंपत्तियों के लिए प्रोत्साहन योजना, शादी पर मिलेंगे 15 से 35 हजार तक

गाजीपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित “दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन के जीवन में आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन को बढ़ावा देना है।
जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यदि दंपत्ति में युवक दिव्यांग है तो उन्हें ₹15,000, यदि युवती दिव्यांग है तो ₹20,000, और यदि दोनों ही दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
पात्रता की शर्तें:
युवक की आयु विवाह के समय 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
दंपत्ति में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 40% या उससे अधिक होनी चाहिए (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित)।
विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 या 2025-26 में हुआ हो।
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक पात्र दिव्यांग दंपत्ति divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है:
संयुक्त नवीनतम फोटो जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो
विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र या शादी कार्ड
युवक एवं युवती का आयु प्रमाणपत्र (जन्मतिथि सहित)
दिव्यांगता प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)
राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
आय, जाति और अधिवास प्रमाणपत्र
दोनों के आधार कार्ड की छायाप्रति
ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय (विकास भवन, कमरा नंबर 43) में जमा करनी होंगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लाभार्थी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना और उन्हें सशक्त बनाना है।