पंचायत चुनाव हेतु गैस सिलेण्डर आरक्षित करने का दिया गया निर्देश

पंचायत चुनाव हेतु गैस सिलेण्डर आरक्षित करने का दिया गया निर्देश

गाजीपुर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के सकुशल सम्पादन हेतु निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित पुलिस, पी0ए0सी0, पैरा मिलिट्री / सी0आर0पी0एफ0 / आर0ए0एफ0 फोर्स, पी0आर0डी0, होमगार्ड्स आदि सुरक्षा बलों एवं मतदान हेतु लगे कार्मिकों के भोजन व्यवस्था घरेलू गैस की आवश्यकता सम्बन्धित विभागों को पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जनपद की प्रत्येक बड़ी गैस एजेन्सी पर निर्वाचन कार्य हेतु 30-30 सिलेण्डर भरे हुए एवं ग्रामीण गैस एजेन्सियों पर 20-20 सिलेण्डर निर्वाचन कार्य की समाप्ति तक आरक्षित किये जाते हैं।

यह आरक्षित मात्रा एजेन्सी के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जाय ताकि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित फोर्स के कार्मिकों के भोजन व्यवस्था हेतु आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार किया जाना है।
एतद्द्वारा जनपद की सभी सम्बन्धित गैस एजेन्सियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पुलिस बल के आपके यहाॅं भोजन व्यवस्था हेतु घरेलू गैस की माॅंग किये जाने पर उन्हें नगद मूल्य पर नियमानुसार घरेलू गैस की आपूर्ति तत्काल करना सुनिश्चित करें। साथ ही गैस एजेंसी स्वामियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने गैस एजेंसी पर उपर्युक्त मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस का भण्डारण सुनिश्चित करें, जिससे उक्त अवधि में आम जनमानस को कोई असुविधा न हो। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।