
गाजीपुर। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार जनपद गाजीपुर में आगामी 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर और मुहम्मदाबाद के साथ-साथ ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में संपन्न होगा।
इस संबंध में विजय कुमार-पटेल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व की भांति इस बार भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी वाद, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस), स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद तथा वैवाहिक विवादों का सुलह समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का समाधान कर आमजन को शीघ्र और सहज न्याय दिलाना है। इसके लिए वादों को समय से परिपक्व कर आगामी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।