गाजीपुर। उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित योजनान्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु नवीन ‘‘एकमुश्त समाधान योजना‘‘ (ओ0टी0एस0) को 01 अगस्त, 2021 से 31 अक्ततूबर 2021 तक बढ़ाये जाने का आदेश प्राप्त हुआ है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक रामविलास यादव ने समस्त लाभार्थियों को सूचित किया है कि जिन्होने निगम के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है, वे ‘‘ एकमुश्त समाधान योजना‘‘ के माध्यम से अपने ऋणो की अदायगी कर अधिक से अधिक योजना का लाभ प्राप्त करे। इस हेतु किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, निकट लूदर्स कान्वेंट स्कूल तुलसी सागर मे उपस्थित होकर अपने देय ऋणों का समाधान करा सकते।