सरकारी प्रतिष्ठानों सहित न्यायालय में लगेगा लोक आदलत

सरकारी प्रतिष्ठानों सहित न्यायालय में लगेगा लोक आदलत

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 11.12.2021 दिन शनिवार को किया जाएगा।

प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

उक्त के अनुपालन में आज 09.12.2021 को मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के विश्राम कक्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत 11.12.2021 के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें श्री विष्णु चन्द्र वैश्य, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर, श्री स्वप्न आनन्द, सिविल जज (सी0डि0)/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में 11.12.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, फौजदारी एवं दीवानी वादसे सम्बन्धित वादों के निस्तारण कराये जाने के संबंध में बृहद रूप से चर्चा की गई।