गाजीपुर। क्रिसमय डे, नव वर्ष, मकर संक्रान्ति का त्यौहार पड़ रहा है उक्त त्यौहारो के अवसर पर कहीं-कहीं मेले का आयोजन भी होता है। उक्त त्यौहारो के अवसर पर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय मे जनपद मे विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे है स्थिति को देखते हुए उक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शांति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।
उक्त परिस्थितियों मे लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य जनहित मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै अरूण कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्टेªट गाजीपुर, जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूॅ। इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 25.11.2021 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।