गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जिले के सभी छात्र-छात्राओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को सूचित किया है कि पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12 एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान) छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन में छात्रों द्वारा अपने नाम से जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया है, जो नियमानुसार अमान्य है। ऐसे सभी आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाएगा।
समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि छात्रों को 5 फरवरी से 10 फरवरी 2025 तक करेक्शन विंडो के दौरान माता, पिता, अभिभावक, या पति (जहां लागू हो) के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र संशोधित करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने सभी छात्रों से अपील की है कि वे इस अवधि से पहले सही प्रमाण पत्र बनवाकर सुनिश्चित करें कि उनके आवेदन त्रुटिरहित हों।