रोजगार हेतु टेलरिंग शॉप योजना संचालित

रोजगार हेतु टेलरिंग शॉप योजना संचालित

गाजीपुर। अनुसूचित जाति के बेरोजगार बी०पी०एल० श्रेणी के युगक एवं युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से ‘‘टेलरिंग शॉप योजना‘‘ सीधे उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत आई०एस०आई० मार्का दो सिलाई मशीन टॉप सहित, प्रेस, फर्नीचर कच्चा माल तथा अन्य उपकरणों के साथ टेलरिंग शॉप स्थापित किया जाना है। जिससे लाभार्थी को रोजगार मिल सके तथा उसका जिविकोपार्जन हो सके। योजना की लागत-योजना की अधिकतम परियोजना लागत रू0-20,000.00 है, जिसमें रू0 10,000.00 का शासकीय अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है । जिसे लाभार्थी को 36 समान मासिक किश्तों वापस करना है। जिसमें ऋण गृहीता अनुसूचित जाति का हो, गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करता / करती हो ( ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू0-48080/ वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम रू0- 56480 /- वार्षिक आय सीमा तक )।उ०प्र० का/ की स्थायी निवासी हो, किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी भी योजना में ऋण/ अनुदान प्राप्त न किया हो एवं किसी भी योजना में प्राप्त किये गये ऋण का डिफाल्टर न हो । समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लास प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा उ०प्र० राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को भी प्राथमिकता प्राप्त होगी। इच्छुक युवक/ युवतिया जो उपरोक्त अर्हता पूर्ण करते हैं । किसी भी कार्य दिवस में जनपद के समस्त विकास खण्डों में तनात सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण ) से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं तथा जनपद स्तर पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबन्धक,उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, निकट पंजाब नेशनल बैंक, तुलसी सागर, गाजीपुर में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि-20 जुलाई, 2021 तक है। पात्रों का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।