गाजीपुर। जिला प्रबन्धक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सूचित किया है कि टर्मलोन ऋण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु न्यूनतम रू0 1.00 लाख व अधिकतम रू0 20.00 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निल ट्रेडस, स्माल बिजनेस आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर ) पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षों में 20 समान त्रैमासिक किश्तो में की जायेगी।
परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन० एम० डी० एफ० सी० द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यू०पी०एम०एफ0डी0सी0/लाभार्थी अपने स्रोतों से लगाया जायेगा एवं लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा लाभार्थी की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98,000/- व शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1,20,000/से अधिक न हो। उक्त टर्मलोन ऋण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हेतु इच्छुक लाभार्थी जिला प्रबन्धक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से निःशुल्क आवेदन कार्यदिवस में प्राप्त करें एवं आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करने की तिथि 31 जुलाई, 2021 तक निर्धारित है।