गाजीपुर। मा० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश के क्रम में उ0प्र0 के 22 जनपदों में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य नियम व शर्ताे सहित एवं विज्ञापन का प्रारूप जारी किया गया है।
अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता भारत के किसी राज्य में जिला जज, अपर जिला जज या उच्च पद के न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया गया हो। आवेदक द्वारा अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पद हेतु प्रस्तुत विज्ञापन के दिनांक के पूर्व 02 वर्ष में भारत के किसी भी राज्य से न्यायिक अधिकारी से सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है। उक्त पद हेतु न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय तथा विजिलेन्स जाँच लम्बित न हो और न किसी विभागीय जाँच में या फौजदारी जाँच में फौजदारी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो। उक्त पद हेतु अधिकारी की नियुक्ति के मेरिट, उसके सर्विस रिकार्ड, गोपनीय रिपोर्ट, चरित्र, सामान्य व्यवहार व प्रतिष्ठा के आधार पर की जायेगी। इस पद पर उनकी 05 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक के लिए की जायेगी। उपरोक्त पद हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता, आवेदन फार्म को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मेंअंकितलिंक (https://docs-google com/forms/d/175EATwZUsiyFHrqZByUO7P6U063nPI8gsiltd9Zs/edit) से अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर से प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने के सन्दर्भ में जानकारी हेतु उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय दूरभाष नं0- 0522-2286359 पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर से सम्पर्क कर सकते है। आवेदन पत्र 02.07.2021 की सायं 05 बजे तक स्वीकार किये जायेगें।