
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ के संयुक्त सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) योजना के तृतीय चरण की संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के अनुसार, इस योजना के तहत छात्रों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
छात्र स्तर पर आवेदन प्रक्रिया
- छात्र को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर अंतिम रूप से आवेदन को सबमिट करना होगा।
- आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर, सभी आवश्यक अभिलेखों सहित, संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य है।
- केवल सही और त्रुटिरहित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध आवेदन अमान्य माने जाएंगे।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 30 जनवरी, 2025।
शिक्षण संस्थान स्तर पर सत्यापन और अग्रसारण
- शिक्षण संस्थानों को छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करना होगा।
- पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर उसे अग्रसारित करना और अपात्र छात्रों के आवेदन को निरस्त करना होगा।
- यह प्रक्रिया 03 फरवरी, 2025 तक पूरी करनी होगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने समस्त शिक्षण संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे छात्रवृत्ति नियमावलियों के प्रावधानों का पालन करते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। छात्रों और शिक्षण संस्थानों से यह अपेक्षा की गई है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए योजना का लाभ उठाएं।