गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) एम पी सिंह आदेशित किया है कि जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यो में से जिला योजना समिति के लिए सदस्यो को निर्वाचित किये जाने हेतु सार्वजनिक नोटिस जारी की गई है। आयोग द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु समय सारिणी निर्गत की गयी है।
जिसमें नामांकन का दिनांक व समय 27 अगस्त 2021 पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक। नामांकन पत्रो की जॉच 27 अगस्त 2021 को अपरान्ह 04 बजे से कार्य की समाप्ति तक। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 31 अगस्त 2021 पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक। मतदान का दिनांक 03 सितम्बर 2021 पूर्वान्ह 08 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक एवं मतगणना 03 सितम्बर को अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा।
जिला योजना समिति नियमावली 2008 के नियम-4 के अन्तर्गत समिति के लिए वर्गवार निर्धारित संख्या में सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है। जो इस प्रकार है-अनारक्षित वर्ग से 09, अनारक्षित वर्ग (महिला) से 04, अनुसूचित जाति से 04, अनुसूचित जाति(महिला) से 02, अन्य पिछड़ा वर्ग से 05 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) से 02, नाम निर्देशन पत्र की बिक्री 21.08.2021 से 27.08.2021 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), विकास भवन से किया जा रहा है, नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, जॉच, उम्मीदवारी वापस लेने तथा मतदान एवं मतगणना का कार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान (आर.टी.आई. सभाकक्ष) में सम्पादित किया जाएगा, प्रत्याशी एक से अधिक किन्तु अधिकतम 03 प्रतियों में नामांकन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, एक व्यक्ति केवल एक वर्ग के एिल ही नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक से अधिक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर सभी नामांकन पत्र अवैध समझे जायेंगे। जिला पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन फार्म प्रस्तुत करने हेतु दो प्रस्तावक व दो अनुमोदक की भी आवश्यकता होगी, जो जिला पंचायत के निर्वाचन सदस्य होगे, नामांकन फार्म पर उम्मीदवार का फोटो भी चस्पा करना होगा।