
गाजीपुर। जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के बाद मिलावट की पुष्टि हुई है। इसके पश्चात् अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी दिनेश कुमार की अदालत में वाद प्रस्तुत किए गए। सम्यक विचारोपरांत न्यायालय ने कुल 16 मामलों में कुल ₹5,90,000 (पाँच लाख नब्बे हजार रुपये) का अर्थदंड आरोपित किया है।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि निर्धारित समय में अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो वसूली आरसी के माध्यम से की जाएगी। अर्थदंडित व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:
- जितेन्द्र यादव — मिश्रित दूध विक्रय, ₹40,000
- अजय यादव — अधोमानक बर्फी विक्रय, ₹40,000
- वीरेन्द्र यादव — मिश्रित दूध विक्रय, ₹40,000
- राम बदन सिंह यादव — मिश्रित दूध विक्रय, ₹40,000
- अमरूद्दीन कुरैशी — बिना पंजीकरण बकरे का मांस विक्रय, ₹40,000
- गौतम मद्धेशिया — बाह्य पदार्थ युक्त छेना मिठाई विक्रय, ₹40,000
- संजय प्रसाद गुप्ता — बाह्य पदार्थ युक्त छेना मिठाई विक्रय, ₹40,000
- राजकुमार कुशवाहा — अधोमानक मूंगफली दाना विक्रय, ₹40,000
- संजय यादव — अधोमानक बर्फी विक्रय, ₹40,000
- अशरफ — बिना पंजीकरण बकरे का मांस विक्रय, ₹40,000
- उमेश सिंह कुशवाहा — अधोमानक खोया विक्रय, ₹40,000
- ओमप्रकाश गुप्ता — मिथ्याछाप वेजिटेबल ऑयल विक्रय, ₹40,000
- त्रिलोकी जयसवाल — बिना पंजीकरण मिथ्याछाप मटर बेसन विक्रय, ₹40,000
- संजय कुमार यादव — अधोमानक साबूदाना विक्रय, ₹10,000
- अश्वनी कुमार एवं निरंकार त्यागी (सील एग्रो कमोडिटीज लिमिटेड) — अधोमानक एफआरके विक्रय, ₹50,000
- सोनू कुमार गुप्ता — मिथ्याछाप फाइन विक्रय, ₹10,000
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत विक्रेताओं से प्रमाणित खाद्य पदार्थ ही खरीदें और किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना विभाग को दें, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।