गाजीपुर। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित निम्नाकित ग्रामो/वार्डो मे 03 एवं 04.06.2021 को 2 कोरोना पाजिटीव केस प्राप्त होने पर उक्त ग्रामो/वार्डो के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हाट स्पाट के रूप मे घोषित किया गया है।
जिसमे ग्राम चित्रकोनी थाना दिलदारनगर विकास खण्ड भदौरा तहसील सेवराई, गाजीपुर, ग्राम दिलदारनगर थाना गहमर विकास खण्ड भदौरा तहसील सेवराई, गाजीपुर मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं निर्गत दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र मे अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमे सम्बन्धित आम नागरिक का आना जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया गया है। इस क्षेत्र मे कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लाकडाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। जनसामान्य को उपलव्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि मे लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा मे लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।