1 से 30 नवंबर तक चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

1 से 30 नवंबर तक चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

गाजीपुर। जनपद में 1 नवम्बर, 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य अनर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से अपमार्जित कराए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता के नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन की आवश्यकता है तो अपना संशोधन भी करा सकते हैं एवं जो मतदाता एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से किसी अन्य मतदेय स्थल पर शिफ्ट हो गए हैं।

ऐसे मतदाता भी आयोजित होने वाले शिविरों का लाभ उठाते हुए अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म 6, प्रवासी भारतीयों के लिए फॉर्म 6 क, मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7, नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन कराने के लिए फॉर्म 8 एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म 8 क भरते हुए संचालित विशेष अभियान का लाभ उठा सकते हैं । उन्होंने सभी अर्ह नागरिकों एवं मतदाताओं का आह्वान किया है कि अपने अपने मोबाइल में एन.व.एस.पी. तथा वोटर हेल्पलाइन वीएचए डाउनलोड करके अपने घर, कार्यालय से ही ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए विशेष अभियान तिथियों में अपने-अपने मतदान केंद्रों/स्थलों पर उपस्थित होकर बीएलओ अथवा पदाभिहित अधिकारियों के पास अपना आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं । भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण/विशेष अभियान के तहत आगामी 7 नवंबर दिन रविवार, 13 नवंबर दिन शनिवार, 21 नवंबर दिन रविवार, 28 नवंबर दिन रविवार को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी मतदान केंद्रों / स्थलों पर विशेष अभियान आयोजित कराए जाएंगे । उन्होंने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए कहा कि उक्त पुनरीक्षण अवधि में 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह नागरिक अथवा ऐसे सभी अर्ह नागरिक जो यहां के निवासी हैं, परंतु उनके नाम अभी तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो सके, ऐसे सभी नागरिक उक्त विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए अपने नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं ।