लोक अदालत का आयोजन 11 से 22 दिसंबर तक

लोक अदालत का आयोजन 11 से 22 दिसंबर तक

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 11.12.2021एवं प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत 22.01.2022 को किया जाएगा।

सचिव, (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व करा कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में आज 02.12.2021 को प्रातः 10ः15 बजे प्रस्तावित प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत 22.01.2022 के संबंध में एक आवश्यक बैठक श्री प्रशांत मिश्र, मा0 जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर के विश्राम कक्ष में आयोजित की गयी। जिसमें श्री शिवकुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गाजीपुर एवं सुश्री कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर उपस्थित हुए। प्रस्तावित प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत 22.01.2022 में वैवाहिक विवादों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण कराये जाने के संबंध में बृहद रूप से चर्चा की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 के संबंध में आज दिनांक 02.12.2021 को सायं 04ः30 बजे एक बैठक मा0 जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर की अध्यक्षता मा0 महोदय के विश्राम कक्ष में आयोजित की गयी। जिसमें श्री विष्णु चन्द्र वैश्य, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर, सुश्री कामायनी दूबे, पूर्ण कालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत एवं प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत में वैवाहिक वाद, फौजदारी वाद एवं दीवानी वादों के निस्तारण के संबंध में निर्देशित किया गया।