रिक्त ग्राम प्रधान एवं सदस्य पदों पर होगा चुनाव

रिक्त ग्राम प्रधान एवं सदस्य पदों पर होगा चुनाव

गाजीपुर। राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन कराया जाना है।

आयोग के उच्च अधिसूचना के क्रम मे  मंगला प्रसाद सिंह, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), गाजीपुर एतद्द्वारा निर्देश दिया है कि उ0प्र0 राज्य के जनपद गाजीपुर मे ग्राम पंचायतों के सदस्यां तथा प्रधानों के उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानो पर संलग्न सूची के अनुसार निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार कराया जायेगा। जिसमे 12 दिसम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनाक व समय, दिनांक 13 दिसम्बर 2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, दिनांक 14 दिसम्बर 2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व इसी दिन 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन, दिनांक 20 दिसम्बर 2021 को पूर्वान्ह 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक मतदान तथा दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को  पूर्वान्ह 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना सम्पन्न होगी।

उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी अपने सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानो/पदों पर निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से दिनांक 08 दिसम्बर 2021 को सार्वजनिक सूचना निर्गत करेगे और उसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), गाजीपुर को तत्काल उसी दिन प्रेषित करेगे। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी द्वारा  इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार-प्रसार निःशुल्क कराया जायेगा तथा सम्बन्धित गांवों मे मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायती राज (सदस्यो,प्रधानों और उप प्रधान का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात 08.12.2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जायेगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन मे प्रधान ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल करने,उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। उक्त समय सारणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगे और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सन्दर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध मे राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशो का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराये जायेगे।