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“ऑपरेशन कंविक्शन” के तहत दहेज हत्या के आरोपी को 8 वर्ष की सजा

विशेष संवाददाता 28-02-2025

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गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित “ऑपरेशन कंविक्शन” के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में आरोपी को सश्रम कारावास की सजा दिलाई गई है।

न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा

दिनांक 28 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 415/2018 के तहत धारा 498A, 304B भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP एक्ट) तथा वैकल्पिक धारा 302 भादवि से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त भोला बिंद पुत्र बल्ली बिंद, निवासी नागतारा, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर को अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।

अभियुक्त को मिली यह सजा

  • धारा 304B भादवि (दहेज हत्या) – 08 वर्ष का सश्रम कारावास।
  • धारा 498A भादवि (क्रूरता) – 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड।
  • धारा 3/4 डीपी एक्ट (दहेज प्रतिषेध अधिनियम) – 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड।

अभियोजन की प्रभावी पैरवी का असर

मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषी सिद्ध कर कठोर सजा दिलाई गई।

कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में खौफ

गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया और कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह निर्णय दहेज प्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और आगे भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।गाजीपुर पुलिस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है।

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