गाजीपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ने समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गयी है।
निर्वाचन संबंधी कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने तथा समयबद्ध सूचनाओं/रिपोर्टों के प्रेषण मे कोई विलम्ब न हो, के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोडे़गा। आदेश की अवहेलना की स्थिती में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।