जमानियाँ। स्थानीय विकास खण्ड के ग्राम पचोंखर स्थित जूनियर हाई स्कूल की भूमि पर शिक्षा विभाग व ग्राम पंचायत की मिली भगत से पास में मौजूद कास्तकारों को लाभ पहुँचाने के मामले में शुक्रवार को अधिवक्ता पंकज तिवारी ने खण्ड विकास अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी को पत्रक दिया।
पत्रक के अनुसार ग्राम व मौजा पचोखर की आराजी नम्बर 518 रकबा 0.635 जूनियर हाईस्कूल के नाम से सरकारी अभिलेख में दर्ज है। विद्यालय की आराजी में वर्तमान समय में ग्राम पंचायत द्वारा चहार दिवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसको हल्का लेखपाल द्वारा चिन्हित किया गया था लेकिन चिन्हित भूमि पर निर्माण कार्य न कराकर शिक्षा विभाग व ग्राम पंचायत की मिलीभगत से अगल बगल के कास्तकारों को लाभ देने के लिए विद्यालय की जमीन में निजी रास्ता दिया जा रहा है तथा कुछ जमीन कास्तकारों को दे दिया गया है। अधिवक्ता पंकज तिवारी ने पत्रक देकर द्वय अधिकारीयों से मांग किया कि जनहित के दृष्टिगत तत्काल हस्तक्षेप कर विद्यालय की भूमि को सुरक्षित किया जाय। खण्ड विकास अधिकारी हरिनरायन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उपजिलाधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी को पत्र के द्वारा सूचना दिया।