गाजीपुर। जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अंगद राय व गोरा राय के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की अदालत में हुई अंगद राय को बिहार जिला कारागार भभुआ जरिये VC सुनवाई हेतु पेश किया गया न्यायालय द्वारा अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने अपनी बहस पूरी की व अभियुक्त अंगद राय की बहस सुनी गई अभियुक्त गोरा राय की बहस पूरी नही हो पाई जिस कारण बहस हेतु 24 मई की तिथि नियत की गई
अभियोजन के अनुसार जितेंद्र राम पुत्र शिवनाथ राम जिला कारागार ग़ाज़ीपुर में निरूद्ध था दिनांक 22 अप्रैल 2009 को बंदी कैदी अंगद राय व उमेश उर्फ गोरा राय जो बैरक नंबर 10 में रहते है वहा पर वादी रोजाना झाड़ू लगाने जाता था परंतु फोड़ा होने के कारण वादी सफाई करने नही गया उसी पर वादी को बुलाकर मारने पीटे जिससे बाया हाथ टूट गया तथा जाती सुचक शब्दो का प्रयोग किये और जान से मारने की धमकी दिए
वादी की सूचना पर थाना कोतवाली में दोनो आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उक्त मामले में दोनो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया
दौरान विचारण गवाही के समय गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को आरोपियों के द्वारा गवाही न करने के लिए जान माल की धमकी देने लगा
तब गवाह ने आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया
और अभियोजन ने गवाह को सुरक्षा बेवस्था मुहैया कराया और गवाह का न्यायालय में बयान अंकित हुआ
मुकदमे में कुल 7 गवाहों की गवाही होने के उपरांत पत्रवाली बहस में चली है।