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गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के निर्देशानुसार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बुद्धा पैलेस में स्वास्थ्य विभाग की आशा एवं एएनएम कार्यकर्ताओं को पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम की जानकारी दी गई। इस अधिनियम के तहत कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध और कानूनी प्रावधान तय किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, क्लिनिक स्टाफ एवं परामर्शदाता डॉक्टर यदि इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो 5 साल तक की सजा एवं ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया
महिला कल्याण विभाग के सहयोग से सदर विकास खंड के मिश्रवलिया गांव स्थित रामदूत नेशनल स्कूल में बाल विवाह प्रतिषेध, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी क्रम में सदर ब्लॉक के जे.के.बी. पब्लिक स्कूल, नूरुद्दीनपुरा बुड्ढेपुरम में भी महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर एक वृहद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं महिला सुरक्षा हेल्पलाइन (181, 112) की विस्तृत जानकारी दी गई।
महिला सुरक्षा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
🔹 चाइल्ड हेल्पलाइन – 1098
🔹 महिला हेल्पलाइन – 181
🔹 आपातकालीन सेवा – 112
महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए इन टोल-फ्री नंबरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक संतोष सिंह, काउंसलर गौरव वर्मा, अंशु राय, जितेंद्र दुबे सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।