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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आरम्भ

ब्यूरो 14-06-2021

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गाजीपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के निर्देशन में सचिव, सुश्री कामायनी दूबे, द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के गंभीर प्रकोप के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगडने के साथ-साथ बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है।

कोरोना महामारी के कारण बहुत से छोटे बच्चे ने समय से पहले ही अपने माता-पिता का साया उठते हुए देखा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी उठाने वाला भी कोई नहीं है। इन्हीं सब परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है, ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 आरम्भ की गयी है। इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की आयु शून्य वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए केवल वही बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते है जिनके माता – पिता की मृत्यु कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई है। यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के अन्तर्गत आवेदन हेतु सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र के लोगो की जिला बाल संरक्षण ईकाई व बाल कल्याण समिति एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ग्राम विकास पंचायत अधिकारी या विकास खण्ड, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना किया जायेगा। इस आवेदन को पूर्ण करने के उपरान्त 15 दिन के भीतर की सफलता पूर्वक हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन माता-पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर ही कराया जा सकता है।

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