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20 नवम्बर को होगा मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह का आयोजन

विशेष संवाददाता 06-08-2021

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गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम विलास यादव ने बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निराश्रित/निर्धन परिवारो की विवाह योग्य कन्या तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ‘‘मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह 20.09.2021 को रामलीला मैदान (लंका), गाजीपुर मे सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा तिथि निर्धारित की गयी है। नगर क्षेत्र के वैवाहिक जोड़े नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत गाजीपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र के पात्र वैवाहिक जोडे़ अपने संबधित विकास खण्ड मे दिनांक 15.09.2021 तक अनिवार्य रूप से आवेदन/प्रस्ताव जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

योजना की पात्रता की शर्ते, योजना के अन्तर्गत दिनांक 15.09.2021 तक आवेदन लिया जायेगा। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। आवेदक के परिवार की आय रू 2.00 लाख के अन्तर्गत हो। विवाह हेतु कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की युष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। इय योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारो की कन्या के विवाह/ विधवा परित्यक्तता/तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, को पुनर्विवाह कराया जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इस योजना मे कन्या के खाते मे रू 35000.00 की धनराशि तथा 10000.00 की सामग्री दिया जायेगा।

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