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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु डीएम व एसपी ने दिये आवश्यक निर्देश

ब्यूरो 27-03-2021

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गाजीपुर। त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन पंचायत 2021 को सकुशल, स्वतन्त्र निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट/आर
ओ/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्षो के साथ जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एम पी सिंह अघ्यक्षता में एवं पुलिस अधीक्षक डा0 ओम प्रकाश सिंह की उपस्थिति में बैठक जिला पंचायत सभागार मे सम्पन्न हुआ।

बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियो से कहा कि चुनाव के मद्देनजर जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है जिस हेतु सभी को आदर्श आचार संहिता पालन करना एवं कराना आवश्यक है। उन्होने चुनाव प्रक्रिया में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन का शत-प्रतिशत पालन करते हुए पूरे मनोयोग से दृढ संकल्पि एंव निष्पक्ष होकर जनपद का चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मतदान से पूर्व , मतदान के दिन एंव मतगणना तक कौन-कौन से कार्य किये जाने है के बारे मे विस्तापूर्वक बताते हुए निर्देश दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रचार मे प्रत्याशी की तरफ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगें अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि आप अपनी निष्पक्षता अवश्य बनाये रखेंगें। चुनाव प्रचार, लगे वाहन तथा प्रचार हेतु जन सभा की भी पूर्व मे अनुमती लेनी होगी यदि कोई भी वाहन/जन सभा बिना अनुमति के पाये जाते है तो उस पर कार्यवाही का निर्देश दिया। जनपद में आचार संहिता लागू है इस हेतु किसी भी सार्वजनीक स्थान जैसे आगनबाड़ी केन्द्र, विद्युत पोल, टेलीफोन पोल पर बैनर या होर्डिग नहीं लगेंगे एवं चुनाव का प्रचार प्रसार नही होगा। उन्होने निर्देश दिया कि आज शाम तक सभी चुनाव प्रचार प्रसार से सम्बन्धित बैनर पोस्ट हटा दिये जाये। रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी प्रकार का प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर के माध्यम से नही होगा। मतदान से 48 घण्टे पूर्व चुनाव प्रचार प्रसार बन्द हो जायेंगे। इस दौरान वहॉ के मतदाताओं के अलावा बाहरी कोई व्यक्ति उस क्षेत्र मे या ग्राम पंचायत में निवास नही रहेगा। मतदान स्थल के 100 मी0 के दायरे में कोई भी चुनाव प्रचार नही होगा और 200 मी पहले ही सामान्य वाहनो को रोकने का निर्देश दिया। किसी भी वृद्ध या विकलांग को जो चलने योग्य नही होगे उन्हे ही बूथ तक ले जाने की अनुमती होगी । कोई भी व्यक्ति जो जिले का निवासी नही है चुनाव शुरू होने से 48 घण्टे पहले जिला छोडं देंगे। अधिकारी चुनाव प्रचार के अनुमति क्रमांनुसार ही जारी करेगे, कही भेद भाव की शिकायत न आवंे। सभी निर्वाचन अधिकारी आज ही निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क कर अपने-अपने क्षेत्र की अधिसूचना जारी करेगंे। समस्त प्रभारी अधिकारी जिस कार्य हेतु नामित किये गये है वे अपनी-अपनी कार्य येाजना बनाकर उपलब्ध करायेगे। समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट समस्त क्षेत्रो के मतदान केन्द्रो/मतदेय स्थलो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए वहा कोई भी बदलाव होने की दशा में उसकी सूची उपलब्ध करायेगे तथा जिन जिन क्षेत्रो में जा रहे है वहा यह सुनिश्चित कर लेगे की कही आदर्श आचार संहिता का उलंघन न हो। समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि समस्त वोटर लिस्ट की शिकायतो का निस्तारण कल तक प्रत्येक दशा मे शून्य कर ले तथा उसकी सूचना भी देगे। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला मुख्यालय पर अपर मुख्य अधिकारी पंचायत का दायित्व होगा नामांकन /पार्टी रवानगी /मतगणना स्थल जहा जहा बन रहे है वहा की तैयारियांे जायजा लेते हुए कार्य करायेगे । उन्होने कहा कि आज से ही नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो जायेगी जो सम्बन्धित विकास खण्ड पर बी डी ओ की निगरानी में होगा। पुलिस अधीक्षक डा 0ओम प्रकाश सिंहन ने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया एंव प्रचार समाग्री, धरना प्रदर्शन स्थलो पर पैनी नजर रखी जाये तथा अनाधिकृत रूप से लगाये गये बैनर पोस्टर को ततकाल एक अभियान चलाकर हटाने का निर्देश दिया तथा जनपद में क्रीमिनल हिस्ट्रीशीटर को चिन्हित कर उसपर निरोधात्मक कार्यवाही का निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदान केन्द्रो एवं मतदेय स्थलो का निरीक्षण कर यह सुनिश्चिित कर ले कि कही कोई कमी तो नही है जिसे समय रहते सही कराया जा सके। उन्होने कहा कि अगर बूथ मैनेजमेन्ट सही होगा तो चुनाव भी सही तरीके से सम्पन्न होगा इस हेतु सभी अधिकारी भौतिक सत्यापन कर ए एम एफ तथा वहा कि संवेदनशीलता की भी जानकारी लेगे। बैठक में मुख्य पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजधारी चौरसिया, मुख्य चिकित्साधिकारी जी सी मौर्य , समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/आर ओ/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी एंव अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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