Skip to content
Ghazipur News

Ghazipur News

Primary Menu
  • खबर ⁄ समाचार
    • अपराध
    • घटना / दुर्घटना
    • धरना प्रदर्शन
    • समस्या
    • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर
    • साहित्य एवं कला
    • खेत खलिहान
    • सूचना
  • खेल–कूद
  • स्वास्थ्य
    • कोरोना
  • राजनीति
  • धर्म ⁄ ज्योतिष
  • वीडियो
  • हमारे बारे में
    • गोपनीयता नीति
    • संपर्क करें
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

आबकारी विभाग ने नए-पुराने शराब ठेकेदारों के लिए जारी की गाइडलाइन

विशेष संवाददाता 22-03-2025

शेयर करें:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
IMG-20250322-WA0042.jpg

गाजीपुर। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के निर्देशानुसार शनिवार को जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर की अध्यक्षता में सत्र 2025-26 के लिए सभी नए अनुज्ञापियों (शराब ठेकेदारों) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने ठेकेदारों को शराब दुकानों के संचालन के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रतिभूति धनराशि को आबकारी नीति के तहत निर्धारित समय के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। देशी शराब दुकानों के वार्षिक कोटा की उठान एवं कंपोजिट दुकानों पर निर्धारित एम.जी.आर. (मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू) का मासिक और त्रैमासिक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। पॉस (POS) मशीनों के माध्यम से शत-प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नियमानुसार साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि दिनांक 31 मार्च 2025 की रात 10 बजे के बाद सभी पुराने अनुज्ञापियों को अपनी पॉस मशीनें क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को जमा करनी होंगी। इसके बाद रात 12 बजे से नव अनुज्ञापियों को नई पॉस मशीनें उपलब्ध करा दी जाएंगी। बैठक में नव आवंटियों को विशेष रूप से हिदायत दी गई कि किसी भी प्रकार के अवैध कार्य में संलिप्त न हों। उन्हें आगाह किया गया कि रातोंरात करोड़पति बनने के लालच में किसी भी तरह का अनैतिक कार्य न करें। सरकार द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी/लाभ में संतोष कर नियमानुसार दुकान संचालन करने की सलाह दी गई। जिला आबकारी अधिकारी ने चेतावनी दी कि आबकारी अधिनियम की धारा 60-क के तहत अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अनुज्ञापी की होगी। सभी नव आवंटियों के लिए सोमवार और मंगलवार को पॉस मशीन के उपयोग और बिक्री प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। अंत में आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी शराब की दुकानें हाइवे से 220 मीटर तथा मंदिर, विद्यालय आदि से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर ही संचालित की जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Post navigation

Previous: कोतवाली परिसर में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन
Next: 1 अप्रैल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का आगाज

संबंधित खबरें

001
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

गंगा के बढ़ते जलस्तर से जमानिया में सतर्कता

विशेष संवाददाता 20-07-2026
IMG-20260428-WA0021
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

जमानियां से चार जायरीन हज के लिए रवाना, भावुक माहौल में दी गई विदाई

संतोष शर्मा 28-04-2026
VID-20260428-WA0018
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

कटरिया गांव घटना पर डीआईजी वैभव कृष्ण ने अफवाहों से बचने की अपील

संतोष शर्मा 28-04-2026

शायद आपने नहीं देखा

20260815_104639
  • खबर ⁄ समाचार

अमर शहीद इंटर कॉलेज में देशभक्ति की गूंज, बच्चों की प्रस्तुतियों ने मोहा मन

संतोष शर्मा 15-08-2026
IMG-20260815-WA0027
  • खबर ⁄ समाचार

तिरंगा फहराकर देशप्रेम का दिया संदेश, दिवंगत अधिवक्ताओं को किया नमन

संतोष शर्मा 15-08-2026
IMG-20260813-WA0035
  • स्वास्थ्य

ट्यूमर ने छीनी थी चलने की क्षमता, सफल ऑपरेशन के बाद 76 वर्षीय महिला के चेहरे पर लौटी खुशी

संतोष शर्मा 14-08-2026
IMG-20260813-WA0048
  • खेत खलिहान

22 साल बाद किसानों के गांव पहुंची सहकारिता की सुविधा

संतोष शर्मा 13-08-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.