गाजीपुर। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देर्शित किया है कि उर्वरकों की आपूर्ति एंव कृषकों को निर्धारित दरों पर उर्वरकों की बिक्री शत-प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से किया जाये।
उर्वरक के थोक विक्रेता से फुटकर उर्वरक विक्रेता तक उर्वरकों के एक्नालेजमेंट की व्यवस्था रियल टाइम की जाये जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ ही साथ डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। कृषकों को उसके जोत बही एंव उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी भूमि को ध्यान में रखते हुए उनकी जोत के अनुसार एवं फसलवार उर्वरकों की संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाय एंव रेटबोर्ड, स्टाक बोर्ड अवश्य लगाये। उर्वरक विक्रेता वर्तमान में प्रयोग होने वाली मुख्य उर्वरक यूरिया की बिक्र्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे, यदि कोई उर्वरक विक्रता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक यथा यूरिया के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद खरीदने हेतु बाध्य करते है तो, सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत प्राविधानान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि पी ओ एस मशीन मे कोई खराबी है तो फोन नं0 0548-2221295 पर शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होंने कृषक भाईयों से अनुरोध किया है कि उर्वरक क्रय हेतु अपना आधार साथ अवश्य लाये और आवश्यकता के अनुरूप ही क्रय करे।