गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत फरवरी 2025 के लिए आवंटित गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण 7 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। यह वितरण अंतोदय राशन कार्ड और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को किया जाएगा।
कितना खाद्यान्न मिलेगा?
अंतोदय राशन कार्ड पर 17 किग्रा गेहूं और 18 किग्रा फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) प्रति कार्ड वितरित किया जाएगा।
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट पर 2.30 किग्रा गेहूं और 2.70 किग्रा फोर्टीफाइड चावल (कुल 5 किग्रा खाद्यान्न) मिलेगा।
वितरण प्रक्रिया
वितरण के दौरान ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं और फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न वितरण पर होने वाला पूर्ण व्ययभार वहन किया जाएगा।
पोर्टिबिलिटी की सुविधा
राशन कार्ड धारकों को पोर्टिबिलिटी के अंतर्गत किसी अन्य उचित दर दुकान से भी खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, यदि उन्हें अपनी राशन की दुकान से असुविधा होती है।
आधार प्रमाणीकरण और ओटीपी वेरिफिकेशन
राशन प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण और मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 25 फरवरी को पूर्ण की जाएगी।
उचित दर विक्रेताओं को निर्देश
जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि खाद्यान्न वितरण प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक सुनिश्चित करें।