
गाजीपुर। पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 18 नवंबर 2023 का है, जब दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 6 वर्षीय लड़की मंदिर परिसर में खेल रही थी। उसी गांव के एक व्यक्ति ने उसे मंदिर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। दोषी ने बच्ची को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके माता-पिता को जेल भेज देगा। बच्ची ने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने दुल्लहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मुख्य बिंदु:
दोषी: एक ग्रामीण व्यक्ति
अपराध: 6 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास
सजा: आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना
अदालत: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम, गाजीपुर
विशेष लोक अभियोजक: प्रभुनारायण सिंह
घटनास्थल: दुल्लहपुर थाना क्षेत्र, गाजीपुर
तारीख: 18 नवंबर 2023