गाजीपुर। राज्य कर कार्यालय, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा संचालित एमनेस्टी योजना के संबंध में संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, संभाग-बी, वाराणसी डॉ. शमशेर जमदग्नि की अध्यक्षता में टैक्स बार एसोसिएशन, गाजीपुर के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धीरज कुमार, मंत्री सुनील राय, पूर्व अध्यक्ष सीताराम गुप्ता, पूर्व मंत्री राघवेन्द्र दत्त तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त डॉ. जमदग्नि ने बताया कि एमनेस्टी योजना वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित न्याय निर्णय आदेशों या अन्य आदेशों के लिए लागू है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने व्यापारियों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया, जिससे वे बकाया कर जमा करने के साथ-साथ ब्याज और अर्थदंड की माफी प्राप्त कर सकते हैं।संयुक्त आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि यह योजना उन व्यापारियों पर भी लागू होती है जिनका पंजीयन पहले निरस्त किया जा चुका है। बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए विधिक एवं तकनीकी प्रश्नों का समाधान राज्य कर कार्यालय, गाजीपुर के अधिकारियों द्वारा किया गया।
व्यापारियों से योजना का लाभ लेने की अपील
संयुक्त आयुक्त ने गाजीपुर के सभी व्यापारियों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। बैठक में उपस्थित राज्य कर कार्यालय, गाजीपुर के कार्यालयाध्यक्ष जयसेन, उपायुक्त शर्वेश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त राजेश ओझा, डॉ. सतीश कुमार सिंह, राहुल मिश्रा एवं प्रभात कुमार सिंह सहित सभी राज्य कर अधिकारियों ने व्यापारियों को समयबद्ध समाधान और सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।